अगर आपके पास कार, बाइक या कोई वाहन है तो उसके बीमा के लिए ज्यादा प्रीमियम देने की तैयारी करें। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है।
सरकार सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर चोट या मृत्यु के मामले में बीमा कंपनियों की तृतीय पक्ष देयता पर लागू सीमा को समाप्त करने पर सहमत हो गई है। बीमा नियामक के प्रस्ताव के अनुसार अधिकांश श्रेणी के मोटर वाहनों का बीमा प्रीमियम 50 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। बढ़ा हुआ प्रीमियम वित्तीय वर्ष 2017-18 से लागू होगा।
इतना बढ़ेगा प्रीमियम
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस थर्ड पार्टी द्वारा वाहन को हुए नुकसान को कवर करता है। कोई भी व्यक्ति बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के सड़क पर मोटर वाहन नहीं चला सकता है। यह उल्लेखनीय है कि एक व्यापक मोटर पॉलिसी स्वयं के नुकसान के साथ-साथ तीसरे पक्ष के बीमा को भी कवर करती है।
100cc तक के इंजन वाली कारों का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा
- बीमा नियामक ने मारुति ऑल्टो, टाटा नैनो और डैटसन गो जैसे वाहनों की कुछ श्रेणियों के साथ-साथ पिकअप वैन और मिनी ट्रकों के लिए तीसरे पक्ष के बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी का प्रस्ताव नहीं किया है।
- लेकिन, इसने 1,000-1,500cc इंजन वाली कारों के लिए प्रीमियम में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है।
- सूत्रों ने बताया कि इसमें 25 से 30 फीसदी की बढ़ोतरी होगी।
- माना जा रहा है कि मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल पास होने के बाद बीमा कंपनियां फिर से बढ़ोतरी की मांग उठा सकती हैं।
- इस बिल में मोटर व्हीकल क्लेम ट्रिब्यूनल की ओर से बीमा कंपनियों को मुआवजे की पूरी राशि के भुगतान का आदेश देने का प्रावधान है.